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📄 बिहार भूमि अभिलेख 2026 (Bihar Land Records Portal)

Jamabandi Bihar 2026 | जमाबंदी नकल ऑनलाइन कैसे निकालें?

बिहार में अपनी जमीन का जमाबंदी पंजी (Register II), पुराना खतियान और अधिकार अभिलेख (ROR) ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का सबसे आसान और सटीक तरीका।

आधिकारिक सरकारी पोर्टल (Official Government Portal)

Jamabandi Nakal ke liye official portal: bhulekh.bihar.gov.in — बिल्कुल मुफ्त सरकारी सेवा

📝 Jamabandi Kya Hoti Hai? (जमाबंदी क्या है?)

जमाबंदी (Jamabandi / Record of Rights - ROR) बिहार सरकार के राजस्व विभाग द्वारा रखा जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे आम बोलचाल की भाषा में Register II (रजिस्टर 2), ROR या खतियान के अंतर्गत आने वाला अधिकार अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें भूमि के स्वामित्व (Ownership), क्षेत्रफल, चौहद्दी और कर (Lagaan) के विवरण दर्ज होते हैं।

यह दस्तावेज दर्शाता है कि वर्तमान में उस विशिष्ट जमीन का असली हकदार या मालिक कौन है। जमाबंदी में मुख्य रूप से मालिक का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या (प्लॉट नंबर), रकबा (जमीन का साइज जैसे बीघा, कट्ठा, धूर), और जमीन का प्रकार दर्ज होता है।

आपको जमाबंदी नकल की आवश्यकता कब पड़ती है?
  • जमीन खरीदने (Buy) या बेचने (Sell) के समय मालिकाना हक की पुष्टि करने के लिए।
  • बैंक से कृषि लोन (KCC) या होम लोन प्राप्त करने के लिए।
  • जमीन के आपसी विवाद या कोर्ट-कचहरी (Court Cases) के मामलों में कानूनी सबूत के तौर पर।
  • सरकारी योजनाओं (जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, सूखा राहत) का लाभ लेने के लिए।
  • दाखिल-खारिज (Dakhil Kharij / Mutation) की नई अर्जी देने के वक्त पुराने दस्तावेज के रूप में।

📋 Jamabandi mein kya kya hota hai? (जमाबंदी पंजी के मुख्य अंग)

जमाबंदी नकल के मुख्य कॉलम और उनका आसान अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में समझें:

कॉलम का नाम (Column Name) मतलब (Meaning & Detail)
Khata Number (खाता संख्या) यह आपका लैंड अकाउंट नंबर है जिसके अंतर्गत आपके सारे भूखंड (Plots) आते हैं।
Khesra Number (खेसरा संख्या) इसे प्लॉट नंबर या सर्वे नंबर भी कहते हैं। यह जमीन के एक विशिष्ट टुकड़े का नक्शा नंबर होता है।
Raqba (रकबा) जमीन का वास्तविक क्षेत्रफल। इसे अमूमन एकड़, डेसिमल या बीघा/कट्ठा/धूर में लिखा जाता है।
Malik ka Naam (रैयत/मालिक का नाम) उस जमीन के वर्तमान वास्तविक स्वामी या रैयत का नाम जो कर (Lagaan) चुकाने के लिए उत्तरदायी है।
Pita/Pati ka Naam (पिता/पति का नाम) मालिक की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए पिता या पति का नाम।
Jameen ka Prakar (भूमि की श्रेणी) जमीन का प्रकार जैसे: धान, भीठ, बासगीत (residential), व्यावसायिक या कृषि योग्य।
Lagaan (लगान/सालाना रसीद दर) सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक भू-राजस्व टैक्स का दर या लगान।
Bojh (भार/ऋण विवरण) यदि जमीन किसी बैंक में बंधक है या उसपर कोई ऋण लिया गया है, तो उसका संक्षिप्त विवरण।
Dakhil Kharij (दाखिल-खारिज विवरण) जमीन के म्यूटेशन की तारीख, शुद्धि पत्र संख्या और केस नंबर का इतिहास।

🌐 Online Jamabandi Nakal Kaise Nikalen? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

बिहार सरकार के पोर्टल से केवल 2 मिनट में डिजिटल जमाबंदी कॉपी डाउनलोड करें:

1
सबसे पहले बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट bhulekh.bihar.gov.in या biharbhumi.bihar.gov.in को खोलें।
2
होमपेज पर मौजूद "जमाबंदी पंजी देखें" (View Jamabandi Register) वाले विकल्प पर क्लिक करें।
3
अब एक नया पेज खुलेगा। वहाँ सबसे पहले अपना District (जिला) सेलेक्ट करें और "Proceed" पर क्लिक करें।
4
इसके बाद अपना Anchal (अंचल/ब्लॉक) ड्रॉपडाउन सूची से सेलेक्ट करें।
5
अपने अंचल के अनुसार सही Halka (हल्का) का चयन करें (हल्का यानी पंचायत का समूह)।
6
सूची में से अपना Mauja (मौज/गाँव) चुनें। ध्यान रहे गाँव के नाम के साथ थाना नंबर भी लिखा होता है।
7
जमाबंदी खोजने के लिए अपनी सुविधा अनुसार कोई एक सर्च विकल्प चुनें:
  • Option A: Khata number (खाता संख्या) डालकर खोजें।
  • Option B: Khesra number (खेसरा/प्लॉट संख्या) डालकर खोजें।
  • Option C: Owner name (रैयत के नाम) से खोजें (हिंदी/अंग्रेजी में)।
  • Option D: जमाबंदी संख्या या कंप्यूटर जमाबंदी संख्या डालकर खोजें।
8
दिए गए साधारण मैथ कैप्चा कोड (जैसे 4 + 3 = 7) को भरें और नीचे दिए गए "Search" बटन को दबाएं।
9
सर्च परिणाम नीचे एक तालिका के रूप में दिखाई देंगे। अपने नाम और खता नंबर के अनुसार सही रो (Row) खोजें।
10
नाम के बगल में नीले या हरे रंग के आंख वाले आइकन "Nakal Dekhen" / "देखें" पर क्लिक करें।
11
आपकी स्क्रीन पर डिजिटल जमाबंदी पंजी (Register II) खुल जाएगी। इसे भविष्य के लिए "Print" कर लें या PDF में सुरक्षित सेव कर लें।

🏛️ Certified Jamabandi Nakal Kaise Milegi? (प्रमाणित नकल प्रक्रिया)

📱 Online Nakal (वेबसाइट वाली कॉपी)

  • यह पूर्णतः मुफ्त (Free) और तुरंत मिल जाती है।
  • इसका उपयोग केवल जानकारी, रेफरेंस या दाखिल-खारिज आवेदन के लिए होता है।
  • इसपर राजस्व अधिकारी की कोई भौतिक मुहर या दस्तखत नहीं होते हैं।
  • इसे कोर्ट या बैंक में अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।

🔒 Certified Nakal (प्रमाणित सरकारी कॉपी)

  • इसमें अंचल अधिकारी (CO) या राजस्व कर्मचारी का आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर होते हैं।
  • इसे बैंक लोन, बंटवारे के केस या अदालती विवादों में अंतिम कानूनी साक्ष्य माना जाता है।
  • यह पूरी तरह प्राधिकृत एवं सुरक्षित सरकारी दस्तावेज है।

Certified (प्रमाणित) जमाबंदी नकल पाने की विधि:

  1. सर्वप्रथम अपने संबंधित Anchal Office (अंचल कार्यालय / CO Office) में जाएं।
  2. वहां के सिंगल विंडो काउंटर या आरटीपीएस (RTPS) काउंटर से "जमाबंदी नकल प्रपत्र" प्राप्त करें या सादे कागज पर आवेदन पत्र लिखें।
  3. आवेदन पत्र पर मांगे गए विवरण (खाता, खेसरा, मौजा, हल्का) भरें और ₹10 से ₹50 मूल्य का Court Fee Stamp (कोर्ट फीस टिकट) चिपकाएं।
  4. आवेदन काउंटर पर जमा करें। वहां से आपको एक रसीद (Receiving) मिलेगी जिसमें डिलीवरी की तारीख दी होगी।
  5. सामान्यतः 3 से 7 कार्य दिवसों (Working Days) के भीतर आपको मुहर लगी प्रमाणित जमाबंदी नकल मिल जाएगी।

🔍 Jamabandi se Kya Pata Chalta Hai? (6 बड़े लाभ)

🔍

Malik Ka Satya

Zameen ka asli malik kaun hai — iski 100% sahi jankari bina kisi shaq ke verify karein.

📏

Exact Land Area

Zameen ka total area kitna hai, bigha/katha/dhur mein nikalne ka aadhar yahi banta hai.

🏦

Bank Loan Proof

Sarkari ya private bank se Krishi Loan ya Mortgage lene ke liye jamabandi sabse mahatvapurna hai.

⚖️

Court Cases Evidence

Bhumi vivad ke samay nyayalaya (Court) mein malikana haq saabit karne ke liye sanyukt ror kaam aata hai.

🔄

Mutation Base

Dakhil Kharij karwane ke liye purane malik ke naam ki sahi jamabandi raseed dekhna jaroori hai.

🚫

No Encumbrance

Zameen par koi purana sarkari ya bank bojh ya court stay toh nahi hai, iski janch asani se karein.

⚠️ Jamabandi mein Galti Ho Toh Kya Karein? (त्रुटि सुधार)

यदि आपकी ऑनलाइन जमाबंदी में कोई जानकारी गलत दिख रही है, तो निम्नलिखित समाधानों को अपनाएं:

Error 1

Naam ya Pita ka naam galat hai

समाधान (Solution): अपने अंचल कार्यालय (CO Office) में "परिमार्जन" (Parimarjan Portal) के माध्यम से सुधार का आवेदन ऑनलाइन करें या सीधे लिखित आवेदन दें।

📄 Documents: Aadhar Card, Purani Jamabandi/Khata Raseed, Affidavit.

Error 2

Zameen ka size (Raqba) galat hai

समाधान (Solution): यदि रकबा कम या ज्यादा दिख रहा है, तो अंचल अमीन या जिला सर्वे ऑफिस से जमीन का दोबारा मापन करवाकर नक्शा व खतियान के अनुसार सुधार करवाएं।

📄 Documents: Old Jamabandi Copy, Field survey map, Mutation order copy.

Error 3

Purana malik ka naam hai

समाधान (Solution): जमीन रजिस्ट्री होने के बाद तुरंत म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए हमारा गाइड पढ़ें।

🔗 दाखिल खारिज गाइड देखें →
Error 4

Zameen online show nahi ho rahi

समाधान (Solution): हल्का या मौजा सही ढंग से चुने हैं यह सुनिश्चित करें। कई बार पुरानी जमीन का कंप्यूटरीकरण बाकी होता है, ऐसी स्थिति में अंचल कार्यालय से संपर्क करें।

📄 Documents: Registry Deed (केवाला), Manual Khata/Register II copy.

🔗 Jamabandi aur Dakhil Kharij ka Connection (म्यूटेशन संबंध)

जमाबंदी और दाखिल-खारिज (Dakhil Kharij) के बीच बहुत गहरा संबंध है। सरल शब्दों में कहें तो जमाबंदी आपकी जमीन का आधार रिकॉर्ड है, जबकि दाखिल-खारिज उस रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया है।

जब आप कोई जमीन खरीदते हैं, तो केवल रजिस्ट्री कराने से जमाबंदी में आपका नाम दर्ज नहीं होता। रजिस्ट्री के बाद आपको दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए आवेदन करना होता है। इस प्रक्रिया में अंचल अधिकारी (CO) पुराने मालिक का नाम जमाबंदी से हटाता है (खारिज करता है) और आपका नाम जोड़ता है (दाखिल करता है)।

जब म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तभी अंचल कार्यालय द्वारा आपके नाम से "नई जमाबंदी" (New Jamabandi Register Entry) सृजित की जाती है। इसके बाद ही आप अपने नाम की सरकारी रसीद कटवा सकते हैं।

🗺️ District Wise Jamabandi Search (जिले के अनुसार खोजें)

अपने जिले के बॉक्स पर क्लिक करें और सीधे बिहार सरकार की आधिकारिक जमाबंदी पंजी वेबसाइट पर जाएं:

Aksar Pooche Jaane Wale Sawaal

अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सामान्य प्रश्नों के त्वरित उत्तर:

A: खतियान (Khatiyan) जमीन का मूल और ऐतिहासिक अधिकार पत्र होता है जो सर्वे के दौरान तैयार किया जाता है। जबकि जमाबंदी (Jamabandi) एक चालू रजिस्टर (Register II) है, जिसमें खरीद-बिक्री या उत्तराधिकार के अनुसार नाम लगातार अपडेट (दाखिल-खारिज) किए जाते हैं।
A: नहीं। ऑनलाइन डाउनलोड की गई साधारण कॉपी केवल व्यक्तिगत सूचना और रिफरेन्स के लिए है। न्यायालय (Court) या सरकारी बैंक लोन के लिए आपको अंचल कार्यालय (CO Office) से मुहर लगी "प्रमाणित नकल" (Certified Copy) ही जमा करनी होगी।
A: यदि आपने जमीन खरीदी है, तो आपको केवाला (Deed) के आधार पर दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दाखिल-खारिज स्वीकृत होने पर आपका नाम जमाबंदी पंजी में स्वतः जुड़ जाएगा।
A: बिल्कुल! आप अपने स्मार्टफोन पर क्रोम (Chrome) या किसी अन्य ब्राउज़र में bhulekh.bihar.gov.in खोलकर ऊपर बताए गए 11 स्टेप्स के जरिए आसानी से जमाबंदी नकल पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं।
A: जमाबंदी का रिकॉर्ड अत्यंत पुराना हो सकता है, जो कि राजाओं या जमींदारी प्रथा के समय से लेकर आधुनिक डिजिटल दौर (2026) तक लगातार हस्तांतरित होता आया है। खतियान बनने के बाद से प्रत्येक दाखिल-खारिज के साथ इसका रिकॉर्ड बदलता जाता है।
A: सरकारी स्तर पर पूर्णतः मुफ्त 'प्रमाणित' नकल नहीं मिलती है, क्योंकि इसपर ₹10-₹50 मूल्य का सरकारी कोर्ट फीस टिकट लगाना कानूनी अनिवार्य है। हालांकि, ऑनलाइन डिजिटल नकल देखना बिल्कुल मुफ्त है।
A: ऑनलाइन देखने की फीस शून्य (₹0) है। अंचल कार्यालय (Block) से प्रमाणित प्रति निकालने के लिए केवल सरकारी कोर्ट फीस टिकट के ₹10 से ₹50 तक का खर्च आता है।
A: सामान्यतः एक भूखंड या प्लॉट (खेसरा) की एक ही मुख्य जमाबंदी होती है। लेकिन यदि उस प्लॉट को कई हिस्सों में बांटकर अलग-अलग लोगों को बेचा गया है और उन सभी ने अपना दाखिल-खारिज करवा लिया है, तो उस एक प्लॉट की कई उप-जमाबंदियां (म्यूटेशन के बाद अलग खाता रसीद) सृजित हो सकती हैं।
A: यदि आपने बैंक लोन पूरी तरह चुका दिया है, तो बैंक से 'No Dues Certificate' (एनओसी) प्राप्त करें। उसे अपने अंचल अधिकारी (CO) के पास जमा करके जमाबंदी पंजी से भार/ऋण का नाम हटाने का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
A: यदि बहुत पुरानी जमीन ऑनलाइन नहीं मिल रही है, तो अपने जिला अभिलेखागार (District Collectorate Archives) में जाकर पुराना मैनुअल रजिस्टर II या सर्वे खतियान निकलवाएं। उस फिजिकल कॉपी के आधार पर अंचल अधिकारी को ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने का आवेदन दें।

🔗 महत्वपूर्ण कड़ियाँ (Helpful Official Links)

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