टूल 1 (Tool 1)
बीघा से अन्य सभी इकाइयाँ (Bigha to Everything)
मानक गणना: 1 बीघा = 20 कट्ठा = 1600 धुर = 20 डिसमिल = 27220 वर्ग फीट = 0.625 एकड़।
कट्ठा (Katha)
20
धुर (Dhur)
1600
डिसमिल (Dismil)
20
वर्ग फीट (Sq Ft)
27,220
वर्ग मीटर (Sq M)
2,529
एकड़ (Acre)
0.625
हेक्टेयर (Hectare)
0.253
टूल 2 (Tool 2)
वर्ग फीट से बिहार भूमि इकाइयाँ (Sq Ft to Bihar Units)
मानक सूत्र: 1 बीघा = 27,220 वर्ग फीट | 1 कट्ठा = 1,361 वर्ग फीट | 1 धुर = 17.01 वर्ग फीट।
अनुमानित बीघा (Bigha)
1.00
अनुमानित कट्ठा (Katha)
20.00
अनुमानित धुर (Dhur)
1,600.00
टूल 3 (Tool 3)
एकड़ से बीघा और कट्ठा (Acre to Bigha & Katha)
एकड़ मापन: 1 एकड़ = 1.6 बीघा (32 कट्ठा) | 1 एकड़ = 100 डिसमिल।
बीघा (Bigha)
1.6
कट्ठा (Katha)
32
डिसमिल (Dismil)
100
टूल 4 (Tool 4)
बिहार भूमि मूल्य कैलकुलेटर (Land Price Estimator)
कीमत गणना आधार: 1 बीघा = 20 कट्ठा। कुल कट्ठा = बीघा संख्या × 20। कुल मूल्य = कुल कट्ठा × मूल्य प्रति कट्ठा।
कुल कट्ठा क्षेत्रफल (Total Katha)
10 कट्ठा
अनुमानित कुल कीमत (Estimated Price)
₹ 50,00,000
बिहार के सभी 38 जिलों में लग्गी और धुर की पारंपरिक मापी सूची
विभिन्न जिलों में स्थानीय अमीन (Aमीन) द्वारा प्रयुक्त लग्गी (Laggi in cubits) का विवरण:
| क्र.सं. (S.No) | जिला (District) | मानक लग्गी (Laggi Size) | 1 धुर क्षेत्रफल (Sq. Ft.) | 1 कट्ठा क्षेत्रफल (Sq. Ft.) | 1 बीघा क्षेत्रफल (Sq. Ft.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पटना (Patna) / गया (Gaya) | 5.5 हाथ | 68.06 वर्ग फीट | 1,361.25 वर्ग फीट | 27,225 वर्ग फीट |
| 2 | मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) / वैशाली | 6.5 हाथ | 95.06 वर्ग फीट | 1,901.25 वर्ग फीट | 38,025 वर्ग फीट |
| 3 | दरभंगा (Darbhanga) / समस्तीपुर | 6.0 हाथ | 81.00 वर्ग फीट | 1,620.00 वर्ग फीट | 32,400 वर्ग फीट |
| 4 | सारण (Saran) / सीवान / गोपालगंज | 6.5 हाथ | 95.06 वर्ग फीट | 1,901.25 वर्ग फीट | 38,025 वर्ग फीट |
| 5 | भागलपुर (Bhagalpur) / नालंदा / मुंगेर | 5.5 हाथ | 68.06 वर्ग फीट | 1,361.25 वर्ग फीट | 27,225 वर्ग फीट |
| 6 | पूर्णिया (Purnia) / सहरसा / सुपौल | 6.0 हाथ | 81.00 वर्ग फीट | 1,620.00 वर्ग फीट | 32,400 वर्ग फीट |
⚠️ ध्यान दें: स्थानीय प्रथाओं के कारण एक ही जिले के कुछ अलग-अलग मौजा (गाँवों) में लग्गी की लंबाई 4 हाथ से 9 हाथ तक भिन्न हो सकती है। विवाद की स्थिति में हमेशा अपने गाँव के राजस्व कर्मचारी या सरकारी अमीन से संपर्क करें।